वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो लाभ पर 25% टैक्स का प्रस्ताव दिया है। विक्रय या भुगतान पर टैक्स लगेगा, लेकिन क्रिप्टो से क्रिप्टो में लेनदेन पर नहीं।
लोगों को सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखना होगा। प्रस्ताव मौजूदा टैक्स नियमों से मेल खाता है।
वित्त मंत्री बोले, बिना टैक्स के क्रिप्टो ट्रेडिंग तर्कसंगत नहीं है। विपक्ष ने चेतावनी दी—इससे युवा और पूंजी देश छोड़ सकते हैं।
जनता से राय 5 मई तक मांगी गई है। अगर पास हुआ तो कानून 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।