यूरोपीय संघ 2027 तक गुमनाम क्रिप्टो खातों और प्राइवेसी कॉइनों पर लगाएगा बैन

यूरोपीय संघ 2027 तक सख्त मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) नियम लागू करेगा, जो गुमनाम क्रिप्टो खातों और मोनेरो व ज़कैश जैसे प्राइवेसी-केंद्रित टोकनों पर प्रतिबंध लगाएगा। इन उपायों का उद्देश्य क्रिप्टो क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटना है।

नए AML ढांचे के तहत, क्रेडिट संस्थानों, वित्तीय इकाइयों और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं (CASPs) को गुमनाम खाते रखने या प्राइवेसी कॉइनों से संबंधित लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, €1,000 से अधिक की लेन-देन के लिए ग्राहक सत्यापन अनिवार्य होगा।

नियमों के तहत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी (AMLA) की स्थापना भी की जाएगी, जो सदस्य देशों में अनुपालन की निगरानी करेगी। शुरू में, कम से कम छह EU देशों में काम कर रही 40 संस्थाओं को प्रत्यक्ष निगरानी के लिए चुना जाएगा, जिनका चयन ग्राहक आधार और लेन-देन की मात्रा के आधार पर होगा।

जहां कुछ उद्योग विशेषज्ञ इन नियमों को वित्तीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, वहीं अन्य गोपनीयता के उल्लंघन और यूरोप के क्रिप्टो इकोसिस्टम पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।